उत्तर: जन सूचना अधिकार अधिनियम एक एकल आवेदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या या एक आवेदन के लिए सीमित होने वाले शब्दों की संख्या को सीमित नहीं करता है।हालाँकि, कई सार्वजनिक प्राधिकरणों में फैले कई मुद्दों को कवर करने वाला एक बहुत लंबा आवेदन यह धारणा देता है कि आवेदक गंभीर नहीं है और उसका उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण को परेशान करना है।
इसलिए, एक आवेदक को एक आवेदन में कई सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित अनुरोधों की एक श्रृंखला को बंडल करने से बचना चाहिए। ऐसे मामलो में अलग-अलग आवेदन तैयार करना चाहिए और तदनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।
- Friday, November 22, 2024 11:27:47 IST